29th June 2026

BREAKING NEWS

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन मिल रहे प्रमाण-पत्र, 520 सरकारी सेवाएं घर बैठे

एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और मालगाड़ी, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

बची हुई सोलर बिजली का मिलेगा पैसा, अगले बिल में होगा एडजस्ट

बंद लॉज में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस रेड में 3 युवतियां और 2 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले

सरकार लाएगी समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

Advertisment

Mungeli News : संगठित जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा उर्फ लाला महाराज की अग्रिम जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय, मुंगेली द्वारा खारिज

Media Yodha Desk Wed, Feb 18, 2026

जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने थाना चिल्फी में दर्ज अपराध क्रमांक 174/2025, धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के मुख्य आरोपी योगेंद्र शर्मा उर्फ लाला महाराज उर्फ भर्रा की अग्रिम जमानत याचिका को कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है।

माननीय न्यायाधीश श्रीमती गिरजा देवी मेरावी द्वारा आरोपी के आपराधिक इतिहास एवं संगठित अपराध में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया। प्रकरण में लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जमानत निरस्त कराई एवं पूर्व में भी आरोपी योगेंद्र शर्मा की जमानत याचिका जिला न्यायालय से निरस्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।दिनांक 02 नवम्बर 2025 को थाना चिल्फी पुलिस द्वारा ग्राम रैतरा खुर्द, हनुमान मंदिर के पास रेड कार्रवाई कर आरोपी संजय साहू को आम नागरिकों को रुपए-पैसे का लालच देकर मोबाइल एवं कागज के माध्यम से सट्टा पट्टी जुआ खेलाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से नगदी 75,700/- रुपये, सट्टा पट्टी से संबंधित दस्तावेज, 01 डॉट पेन एवं 02 नग मोबाइल (व्हाट्सएप के माध्यम से अंकों में सट्टा संचालन) जप्त कर गिरफ्तार कर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 174/25 धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कायम कर पुलिस पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी संजय साहू सट्टा पट्टी लिखकर प्राप्त रकम का 7 प्रतिशत कमीशन योगेंद्र शर्मा को देता था। वित्तीय लेन-देन एवं बार-बार अपराध की पुनरावृत्ति पाए जाने पर इसे संगठित अपराध की श्रेणी में लिया गया।

जांच में हुए महत्वपूर्ण खुलासे

1. पूर्व के प्रकरणों में वित्तीय साक्ष्य – आरोपी एवं सह-आरोपियों के बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।

2. आपराधिक इतिहास – आरोपी योगेंद्र शर्मा पूर्व से आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध जुआ अधिनियम सहित अन्य अपराधों के कई प्रकरण दर्ज हैं।

3. संगठित नेटवर्क – आरोपी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल पेमेंट माध्यमों का उपयोग कर सुनियोजित जुआ सिंडिकेट संचालित किया जा रहा था।

पुलिस की कार्रवाई एवं घोषणा

आरोपी लंबे समय से फरार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली, श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा पूर्व के प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी पर 1,000/- रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई थी। जिले में आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के उपरांत अब पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु वैधानिक कार्यवाही में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है तथा संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

थाना फास्टरपुर प्रभारी द्वारा जारी संदेश:

माननीय सत्र न्यायालय का यह निर्णय संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही को और अधिक सशक्त बनाता है। जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा को शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आमजन से अपील है कि आरोपी के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन