23rd September 2026

BREAKING NEWS

सभी 33 जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी पावर, 31 दिसंबर तक NSA लागू

जमीन बंटवारे को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप, 85 वर्षीय चाचा की हत्या के बाद भतीजा फरार

छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल शुरू, 30 बंदियों को मिलेगा नई जिंदगी की ओर बढ़ने का मौका

पार्सल के नाम पर आया कॉल, फिर हैक हो गया विधायक का फोन; WhatsApp से मांगे जा रहे 76 हजार रुपये

60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला स्वास्थ्य कवरेज, PM मोदी बोले- गरीबों के लिए वरदान

Advertisment

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश : सभी 33 जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी पावर, 31 दिसंबर तक NSA लागू

Media Yodha Desk Wed, Sep 23, 2026

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक NSA प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को निवारक निरोध से जुड़े विशेष अधिकार दिए गए हैं।

सरकार के इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई कर सकेंगे, जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के संचालन पर खतरा होने की आशंका हो।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत कुछ निर्धारित परिस्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए जाने से पहले हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है।

कानून का उद्देश्य ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई की व्यवस्था करना है, जहां संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों को देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। NSA के तहत निरोध की अवधि कानून में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होती है।

कलेक्टरों को क्या अधिकार मिलेंगे?

राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टरों को NSA के तहत निवारक निरोध का आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। यदि किसी व्यक्ति के संबंध में निर्धारित कानूनी आधारों के तहत यह संतोष हो कि उसकी गतिविधियां लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, तो कलेक्टर कानून के प्रावधानों के अनुसार निरोध की कार्रवाई कर सकते हैं।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन