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मुंगेली : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे थाना सिटी कोतवाली द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दैहिक शोषण करन

Media Yodha Desk Sat, Jun 13, 2026

मुंगेली - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री भोजराज पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा महिला संबंधी लंबित अपराधो तथा अदम दस्तायाब गुम बालक/बालिकाओ के मामले मे लगातार प्रयास कर मामले का निकाल करने तथा दस्तायाबी करने के संबंध मे दिये गये निर्देश के परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन मे थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे दर्ज गुम हुये बच्चों संबंधी अपराधो में त्वरित कार्यवाही किया गया।
दिनांक 07.01.2026 को प्रार्थी थाना उप आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्र. 08/2026 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।

विवेचना दौरान गुम अपृहता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी लगातार की जा रही थी कि मुखबीर एवं तकनीकी आधार पर अपृहता नाबालिग बालिका को ग्राम बैगाकापा के रामेश्वर साहू के पास होना पता चलने पर मुंगेली पुलिस के द्वारा ग्राम बैगाकापा मे रामेश्वर साहू पिता जनीराम साहू उम्र 18 वर्ष निवासी बैगाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली के कब्जे से दिनांक 10.06.2026 को मौके मे उपस्थित गवाहों के समक्ष बरामद कर अपृहता का स्वास्थ्य परीक्षण व कथन लेख कर अपृहता को सकुशल परिजनो को सौपा गया, अपहृता को आरोपी रामेश्वर साहू के द्वारा नाबालिग जानते हुये शादी का झांसा देते हुये बहला फुसलाकर भगाकर पुणे ले जाना और लगातार दैहिक शोषण करना प्रमाणित पाये जाने से प्रकरण मे धारा 87.64(2)(एम) बीएनएस एवं 4-6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी रामेश्वर साहू के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक 11.06.2026 के विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 12.06.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।


उक्त कार्यवाही मे निरी.कार्तिकेश्वर जांगड़े थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली व प्रधान आरक्षक तारे लाल कश्यप, आर. दीपसिंह खूँटे की अहम भुमिका रही।

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