CG News : नवरात्रि में डांडिया-गरबा आयोजनों पर पुलिस की सख्ती, बिना अनुमति कार्यक्रम किया तो होगी कार्रवाई
बिलासपुर : नवरात्रि पर्व को लेकर बिलासपुर शहर में डांडिया और गरबा आयोजनों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के अलग-अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पुलिस ने आयोजनकर्ताओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर जरूरी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डांडिया या गरबा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शासन-प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आयोजकों को करनी होगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था
नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने आयोजकों को आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आयोजकों को पर्याप्त संख्या में वालंटियर्स तैनात करने होंगे, जो भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ आयोजन स्थल पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा प्रवेश और निकासी के लिए उचित व्यवस्था बनाने तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
पार्किंग व्यवस्था पर भी विशेष जोर
पुलिस की एडवाइजरी में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी आयोजकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना जरूरी होगा, ताकि लोगों के वाहन मुख्य सड़कों पर खड़े न हों।
पुलिस के मुताबिक, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने पर मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित होने के साथ जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए आयोजकों को कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
नियमों की अनदेखी पर होगी वैधानिक कार्रवाई
पुलिस ने आयोजकों को सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने शहरवासियों और आयोजनकर्ताओं से नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि आयोजनों के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
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