17th May 2026

BREAKING NEWS

खेल कोटे भर्ती घोटाले में रायपुर–बिलासपुर रेल मंडल पर छापेमारी, 2 कर्मचारी गिरफ्तार

त्रिवेंद्रम-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में भीषण आग, थर्ड एसी कोच जलकर खाक, बड़ा हादसा टला

रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, तेज बारिश और आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

ब्लास्ट का खतरा बढ़ाती हैं ये लापरवाहियां; जानें जरूरी सेफ्टी टिप्स

फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

Advertisment

Hate Speech Case : अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सभी FIR में प्रक्रिया का सामना करेंगे

Media Yodha Desk Tue, Nov 25, 2025

Hate Speech Case: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने पर अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। 24 नवंबर को कोर्ट ने साफ कर दिया कि जहां-जहां FIR दर्ज हुई है, आरोपी को वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

अमित बघेल की ओर से दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग पर कोर्ट ने कहा, आप अपनी ज़ुबान संभालकर रखें। राज्य पुलिस आएगी, आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार है, उन पर 12 राज्यों में FIR दर्ज है।

बघेल की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा था कि बयान स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन गुस्से में दिए गए थे और किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामले वहीं ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आरोपी को हर राज्य में दर्ज FIR के तहत प्रक्रिया का सामना करना होगा।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन