प्राचार्य पदोन्नति आदेश जारी करने के मामले में लगाई याचिका पर अगली सुन : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति पर लगाई रोक
रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में प्राचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
क्या है मामला?
🔹 राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
🔹 कई शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरक्षण और वरिष्ठता से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया।
🔹 कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक पदोन्नति आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
सरकार की दलील:
📌 स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए की जा रही थी।
📌 सरकार हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
⚡ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पदोन्नति में वरिष्ठता और आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
⚡ वे चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा हो और सही तरीके से नियुक्तियां की जाएं।
अगली सुनवाई में फैसला होगा कि सरकार को नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी या पदोन्नति पर लगी रोक हटेगी। फिलहाल, इस आदेश से प्राचार्य पद के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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