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: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन

admin Sun, Jun 16, 2024

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के खिलाफ सुनीता और अन्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया है | जिसमें उन्हें वीडियो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हटाने के लिए निर्देश दिया गया है। [caption id="attachment_4210" align="alignnone" width="940"]दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन[/caption]

इसके साथ ही न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा और न्यायाधीश अमित शर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया कंपनियों को भी आदेश दिया है |

कि उन्हें तुरंत उन वीडियो को हटा दें जिन्हें दोबारा से पोस्ट किया गया हो | मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

इस रिलीज़ वीडियो में, AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक न्यायिक सदन में अपनी मामले की प्रस्तुति करते हुए देखा गया है।

न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा और न्यायाधीश अमित शर्मा की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए | सुनीता केजरीवाल सहित छह लोगों को नोटिस जारी किया | जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स', 'मेटा' और 'यूट्यूब' शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को भी दिशा दी है कि वे उसी प्रकार के संबंधित सामग्री को हटा दें अगर उन्हें नोटिस मिलता है  | कि इसे दोबारा से पोस्ट किया गया है। अग्निपथ योजना
यह मामला 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है।
अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया है |
कि जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को उनकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के बाद एक अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया |
तो उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह न्यायिक सदन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का चयन किया | इन प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की गई | जो दिल्ली हाईकोर्ट नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन करती है। इस वीडियो को अनुमानित रूप से सुनीता केजरीवाल और अन्य द्वारा दोबारा से पोस्ट किया गया था। मामले में न्यायालय ने सख्ती से सुनीता को न्यायिक सदन की प्रक्रियाओं की वीडियो को हटाने के लिए निर्देश दिया है। जानकारी के लिए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के संदर्भ में ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था | क्योंकि उन्होंने एजेंसी द्वारा भेजे गए नौ लगातार समन को अनदेखा कर दिया था।
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेंसी की कार्रवाई को वैध माना था।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन

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