Nora Fatehi : नोरा फतेही की बढ़ीं मुश्किलें! 3 करोड़ के मानहानि केस ने मचाई हलचल, जानें पूरा विवाद
Nora Fatehi: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. प्लेन को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई उनकी कुछ पोस्ट्स अब कानूनी विवाद की वजह बन गई हैं. एविएशन कंपनी ने एक्ट्रेस पर मानहानि का आरोप लगाते हुए 3 करोड़ रुपये का केस दर्ज कराया है. कंपनी की ओर से नोरा से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग भी की गई है.
दरअसल, PTI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह झगड़ा उन वीडियो से जुड़ा है जो नोरा फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर जाते समय सेसना साइटेशन CJ2 के अंदर रिकॉर्ड किए थे. एक्टर ने बाद में इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एयरक्राफ्ट को “मिनिएचर”, “खिलौना” और “लेगो एयरप्लेन” कहा था.
ड्यून्स एविएशन ने दावा किया है कि नोरा के कमेंट्स का असर सोशल मीडिया से भी आगे हुआ. आरोप है कि उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स की वजह से कमेंट्स को बढ़ावा मिला और बुकिंग कैंसल हुईं. कंपनी के मुताबिक, पोस्ट्स की वजह से बुकिंग में 15-20 परसेंट की गिरावट आई और कैंसलेशन में बढ़ोतरी हुई. ड्यून्स एविएशन ने आरोप लगाया है कि इससे फाइनेंशियल नुकसान के साथ-साथ उसकी गुडविल को भी नुकसान हुआ. वहीं अप्रैल में फाइल किए गए अपने केस में एविएशन कंपनी ने नोरा के कमेंट्स को “लापरवाह, गैर-जिम्मेदार और बिना किसी टेक्निकल जानकारी, वेरिफिकेशन या फैक्ट्स के आधार पर किया गया” बताया. कंपनी ने आगे आरोप लगाया कि नोरा फतेही अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के ज़रिए “इज्ज़त को गंभीर नुकसान पहुंचाया, गुडविल को नुकसान पहुंचाया और कमर्शियल तौर पर बुरा असर डाला”.
ड्यून्स एविएशन ने एयरक्राफ्ट की सूटेबिलिटी और सेफ्टी के बारे में नोरा के कहे गए कमेंट्स का भी जवाब मांगा है. कंपनी ने कहा कि सेसना साइटेशन CJ2 सफर के लिए सही साइज़ का था और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से DGCA-सर्टिफाइड, उड़ने लायक था और एक वैलिड NSOP के तहत कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था. नोरा फतेही के खिलाफ दायर मामले में एविएशन कंपनी ने 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. कंपनी ने अदालत से अभिनेत्री की उन सोशल मीडिया पोस्ट्स और ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश देने की अपील की है, जिनमें संबंधित प्लेन का जिक्र है. इसके साथ ही नोरा से माफी मांगने को भी कहा गया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को करेगा.
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन