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CG News : शातिर ठग ने व्यापारी को बनाया शिकार, 73 लाख का झांसा देकर की ठगी

Media Yodha Desk Tue, Sep 30, 2025

बिलासपुर: मेडिकल व्यवसायी से लोन दिलाने का झांसा देकर 73 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर सकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है।

सकरी थाना क्षेत्र के नेचर सिटी सकरी निवासी मेडिकल व्यवसायी राजेश पांडेय को 12 फरवरी की दोपहर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी जिग्नेश त्रिवेदी बताया। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत उन्हें 50 लाख का लोन मिल सकता है। जिग्नेश ने लोन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यापारी से आवश्यक दस्तावेज मांगे। व्यापारी ने दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेज दिए। इसके बाद आरोपी ने बताया कि उन्हें 70 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हो सकता है और योजना के तहत 30 प्रतिशत छूट भी मिलेगी।

प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 14 फरवरी को 19 हजार 900 रुपये और फिर 16 फरवरी को लोन इंश्योरेंस के नाम पर 35 हजार 700 रुपये ऑनलाइन जमा कराने कहा गया। व्यापारी ने यह रकम भी भेज दी। इसके बाद अलग-अलग मदों में रकम की मांग की जाती रही। धीरे-धीरे व्यापारी ने कुल मिलाकर लगभग 73 लाख रुपये आरोपी द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। लोन न मिलने पर व्यापारी को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत सकरी थाने में की। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी के बताए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है।

यूट्यूब से मुनाफा कमाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी

इसी तरह जूम मीटिंग व यूट्यूब से मुनाफा कमाने का झांसा देकर 5 लोगों से 12 लाख 79 हजार 500 रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। तारबाहर थाने में 5 पीड़ितों ने शिकायत की है, जिसके मुताबिक शुभम सिंह एवं उसके साथी ने जूम मीटिंग और यूट्यूब वीडियो के जरिए निवेश करने से विदेश यात्रा के साथ ही 1 प्रतिशत लाभ मिलने की जानकारी दी। इसके बाद मनीराम पटेल ने 6 लाख 50 हजार, अक्षय कुमार ने 3 लाख 50 हजार, नेहल मिश्रा ने 57 हजार 500, रवि साहू ने 1 लाख 50 हजार, रामस्वरूप ने 72 हजार निवेश किया था। वे अब राशि देने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने जफर इमाम, गंगाधर कुमार, दिलेश्वर मुंडा, शादाब अंसारी, आकाश कुमार, शुभम सिंह के खिलाफ 318, 4, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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