17th October 2026

BREAKING NEWS

सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को महिंद्रा वीरो ने मारी थी टक्कर, मौत के मामले में जरहागांव पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्त

सिम्स में कराया इलाज; पैर में चढ़ा प्लास्टर

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी राहत, रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंधों में छूट; 100% टैरिफ का खतरा टला

22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति मुर्मु, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

ऑनलाइन सट्टा के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी पर शिकंजा, 1.42 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क; कोर्ट का आदेश जारी

Advertisment

Chhattisgarh High Court : सोमवार से बदलेगी सुनवाई की व्यवस्था, जानिए किस बेंच में कौन से केस होंगे लिस्ट

Media Yodha Desk Sun, Aug 9, 2026

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होगा। चीफ जस्टिस की ओर से जारी नए रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए मामलों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। हाईकोर्ट में इस बार भी 4 डिविजन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। अलग-अलग बेंच को मामलों की प्रकृति और वर्ष के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है।

चार डिविजन बेंच में मामलों का बंटवारा

रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच आपराधिक मामलों और वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-3 को वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डिविजन बेंच-4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी। सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है।

विशेष मामलों की सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच

चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई की जाएगी।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन