CG Ration News : अब अंगूठे का निशान फेल होने पर भी मिलेगा राशन, सरकार ने दी नॉमिनी और OTP की सुविधा
CG Ration News: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने के दौरान यदि बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होता है, तो पात्र हितग्राहियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति या ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त करने की वैकल्पिक सुविधा मिल सकती है। खाद्य विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों से अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रमित नहीं होने की अपील की है।
फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर क्या करें?
राशन दुकान में कई बार तकनीकी समस्या या फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों को इस प्रक्रिया में अधिक दिक्कत हो सकती है। ऐसे में यह मान लेना सही नहीं है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर राशन नहीं मिलेगा।
खाद्य विभाग के अनुसार, पात्र हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था निर्धारित है। संबंधित हितग्राही राशन दुकान संचालक से संपर्क कर नॉमिनी या ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि, इसका लाभ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
बुजुर्गों को मिलेगी राहत
बढ़ती उम्र के कारण कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट का मशीन पर सही तरीके से मिलान नहीं हो पाता। इसके चलते उन्हें राशन लेने के लिए बार-बार प्रयास करना पड़ता है। वैकल्पिक प्रमाणीकरण की सुविधा ऐसे हितग्राहियों के लिए राहतकारी हो सकती है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के आधार पर राशन से वंचित होने की आशंका नहीं पालनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राशन दुकान संचालक से संपर्क कर उपलब्ध वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
अधूरी जानकारी से बचने की अपील
खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी अधूरी हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी लें और भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें।
ध्यान दें: नॉमिनी या OTP के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन है। इसलिए हितग्राही अपनी स्थिति के अनुसार राशन दुकान संचालक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
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