16th May 2026

BREAKING NEWS

अचानक गिरी फॉल सीलिंग, बाल-बाल बचे अधिकारी

फास्टरपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी को दबोचा, भेजा जेल

राज्य में पर्याप्त है पेट्रोल-डीजल का स्टॉक, खाद्य सचिव ने लोगों से संयम बरतने को कहा

आकाशीय बिजली गिरते ही खपरैल घर में लगी आग, खेत की रखवाली कर रहे किसान की हुई मौत

जबलपुर–मंडला–चिल्पी NH-30 बनेगा फोरलेन, DPR तैयार

Advertisment

CG News : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, आदेश जारी

Media Yodha Desk Wed, Dec 31, 2025

रायपुर : राज्य सरकार के तमाम अधिकारी-कर्मचारी को 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया है.

जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 1.1.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित किए वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन