महासमुंद : अवैध रेत खनन पर बड़ी चोट, भारी वाहन जब्त, सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी
महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के स्पष्ट निर्देशों के बाद खनिज विभाग ने गैर-कानूनी खनन गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए अपना अभियान और कड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में, 27 जून को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जानकारी के अनुसार, एक संयुक्त टीम ने महासमुंद विकासखंड के ग्राम कर्राडीह स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का खनन करते हुए एक चैन माउंटेन वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस भारी-भरकम मशीन को अब तुमगांव थाने में सुरक्षित रखा गया है, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कठोर दंड का प्रावधान
इस मामले पर खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जब्त वाहन के मालिक और इस गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के अपराधों के लिए 2 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।
अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि खनिज पट्टेदारों और परिवहनकर्ताओं को पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) के किसी भी खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना गंभीर अपराध है।
कलेक्टर श्री लंगेह के दिशानिर्देशों पर, जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का यह विशेष अभियान अनवरत जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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