23rd July 2026

BREAKING NEWS

चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार; जांच एजेंसी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज

संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का देशभर में प्रदर्शन

अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता पर बनेगी विशेष समिति

प्रदर्शन के बीच CJP का बड़ा ऐलान, सरकार से बातचीत को तैयार, न्यूट्रल जगह पर बैठक की मांग

पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश

Advertisment

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े निर्णय : अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता पर बनेगी विशेष समिति

Media Yodha Desk Wed, Jul 22, 2026

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य की तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा  खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी। मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन