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PM Awas Yojana : PM आवास योजना में बड़ा अपडेट! 30 सितंबर तक घर नहीं बनाया तो अटक सकती है सरकारी मदद, जानें वजह

Media Yodha Desk Tue, Sep 15, 2026

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने के लिए हितग्राहियों के पास अब सीमित समय बचा है। शासन ने प्रगतिरत आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है। तय अवधि तक आवास का निर्माण पूरा नहीं होने पर अपूर्ण मकानों के लिए राज्य शासन की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साथ ही, पहले जारी की गई राशि की वापसी की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है।

नगर पालिका क्षेत्र में आवास निर्माण का निरीक्षण

निर्धारित समय-सीमा को देखते हुए नगर पालिका सीएमओ नारायण साहू ने नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आवासों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान संबंधित हितग्राहियों को तय समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने की समझाइश दी गई। सीएमओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आवास निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समय पर निर्माण नहीं हुआ तो राशि वापसी की कार्रवाई

शासन के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक आवास पूर्ण नहीं होने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में शासन की ओर से पहले जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि वापस लेने की कार्रवाई प्रस्तावित होगी।

इसलिए जिन हितग्राहियों के मकान अभी निर्माणाधीन हैं, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। नगर पालिका की ओर से भी ऐसे आवासों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि योजना का लाभ निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो सके।

अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों के नाम हटाए जाएंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत ऐसे आवास जो अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं, उनके हितग्राहियों के नाम विलोपित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं, जिन मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है।

30 सितंबर तक पूरा करना होगा निर्माण

PM आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे मकानों के लिए 30 सितंबर 2026 की समय-सीमा अहम है। इस तारीख तक निर्माण पूरा नहीं होने पर राज्य शासन की ओर से आगे वित्तीय सहायता नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, जारी राशि की वापसी की कार्रवाई भी प्रस्तावित हो सकती है।

इसी वजह से नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया जा रहा है और हितग्राहियों को समय पर मकान पूरा करने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है।

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