अब दुकानदारों को लेना पड़ेगा ₹1 और ₹2 का सिक्का, जानिए क्या कहता है RB : अब दुकानदारों को लेना पड़ेगा ₹1 और ₹2 का सिक्का, जानिए क्या कहता है RBI का नियम
admin Mon, Apr 7, 2025
अगर कोई दुकानदार ₹1 या ₹2 के सिक्के लेने से इनकार करता है, तो अब वह मुश्किल में पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कहा है कि सभी वैध सिक्कों को स्वीकार करना कानूनी जिम्मेदारी है, और इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या कहता है RBI का नियम?
₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 तक के सभी सिक्के लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) हैं।
कोई भी व्यक्ति या संस्थान, चाहे वह दुकानदार हो, व्यापारी हो या सेवा प्रदाता — इन सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकता।
अगर कोई जानबूझकर सिक्के लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।
क्यों मना करते हैं कुछ दुकानदार?
कई बार दुकानदार कहते हैं कि बैंक सिक्के जमा नहीं करते।
कुछ लोग सिक्कों को नकली मानते हैं या भारी मात्रा में आने से गिनती में परेशानी होती है।
लेकिन RBI बार-बार साफ कर चुका है कि सभी डिजाइन और वर्षों में जारी सिक्के मान्य हैं।
क्या करें अगर कोई दुकानदार सिक्का न ले?
शांतिपूर्वक समझाएं कि RBI के नियम के अनुसार सिक्के वैध हैं।
अगर फिर भी मना करे, तो आप RBI की क्षेत्रीय शाखा या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं।
RBI के हेल्पलाइन नंबर 14440 पर भी कॉल कर सकते हैं।
RBI की अपील
RBI समय-समय पर विज्ञप्ति जारी कर जनता और व्यापारियों से अपील करता है कि वे सिक्कों को लेकर भ्रम फैलाने से बचें और इन्हें सामान्य लेनदेन में निष्कंटक रूप से स्वीकार करें।
💬 याद रखें: हर सिक्का कीमती है, न सिर्फ कीमत में बल्कि नियम में भी!
📢 अब से अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करे, तो नियम से उसे जवाब दीजिए।

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