Waqf Act Amendment 2025 : किरेन रिजिजू बोले – वक्फ कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, ज़मीन हथियाने की मनमानी पर रोक जरूरी
Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान
नई दिल्ली/कोच्चि – केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में ज़मीन की जबरन व मनमानी अधिसूचना को रोकना और अतीत की गलतियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जबरन या एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित न की जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज
कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा कि कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे, जिससे कई बार विवाद पैदा होते रहे। अब नए संशोधन के तहत बिना उचित प्रक्रिया के किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।
क्या बोले किरेन रिजिजू?
वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है
अधिनियम का उद्देश्य विवादित भूमि मामलों से बचाव है
किसी भी जमीन को अब एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा
केंद्र सरकार चाहती है कि सभी समुदायों की संपत्ति संवैधानिक संरक्षण में रहे
8 अप्रैल से लागू हुआ नया कानून
लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून देशभर में लागू कर दिया गया है।
⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदु
वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया गया
ज़मीन अधिग्रहण में पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया अनिवार्य
विवाद समाधान तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया गया
वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर संतुलन और निगरानी
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