CG Teacher News : शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में बदलाव, ऑफलाइन आवेदन पर रोक; अब ऐसे मिलेगी मंजूरी
CG Teacher News: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि अवकाश के आवेदन से लेकर उनकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही पूरी कराई जाए।
HRMIS पोर्टल से करना होगा आवेदन
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन की जांच और अवकाश की स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
ऑफलाइन आवेदनों पर नहीं होगी कार्रवाई
DPI के संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी ऑफलाइन माध्यम से छुट्टी के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिलने के बाद संचालनालय ने स्थिति स्पष्ट की है। निर्देश के मुताबिक, ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

उपस्थिति के लिए पहले से लागू है ऑनलाइन व्यवस्था
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले ही VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जा चुकी है। अब छुट्टी के आवेदन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति और अवकाश से संबंधित रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रह सकेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारियों को पालन कराने के निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश के लिए HRMIS पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जबकि संबंधित अधिकारियों को भी स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी।
इस निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में छुट्टी लेने के लिए केवल कागजी आवेदन देने की व्यवस्था मान्य नहीं होगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश की योजना बनाते समय निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा।
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