11th April 2026

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Bird Flu Alert : कंटेनमेंट के लिए 1 किमी और 10 किमी दायरे की नई गाइडलाइन लागू

Media Yodha Desk Sat, Apr 11, 2026

Bird Flu Alert: बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा कंटेनमेंट जोन के लिए विस्तृत लिखित गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन विशेष रूप से 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के दायरे में लागू की गई है, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके और आम जनता को सुरक्षित रखा जा सके। जारी निर्देशों के अनुसार 1 किलोमीटर के दायरे को सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, जहां अगले तीन महीनों तक चिकन, अंडा और अन्य पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद की आवाजाही पर सख्त रोक लगाई गई है। 10 किलोमीटर के दायरे में भी कड़े नियम लागू किए गए हैं।

इस क्षेत्र में केवल पहले से उपलब्ध पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गई है, लेकिन बाहर से किसी भी प्रकार के चिकन और अंडे लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक खत्म होने के बाद नए अंडे या चिकन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। गाइडलाइन के अनुसार दोनों क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो और नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की लापरवाही संक्रमण के फैलाव का कारण बन सकती है, इसलिए सभी दुकानदारों और व्यापारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे निर्धारित क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों की खरीद-फरोख्त से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बर्ड फ्लू की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर निगरानी टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं। किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत सूचना देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार बिलासपुर में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए स्पष्ट गाइडलाइन लागू कर दी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और जिले में स्थिति नियंत्रण में बनी रहे।

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