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CG NEWS : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, 30 जून तक बकाया बिल भरने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट

Media Yodha Desk Sat, May 30, 2026

CG NEWS : प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 कबीरधाम जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों एवं किसानों को राहत देने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना” के माध्यम से राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के लगभग 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार (सरचार्ज) में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

30 जून 2026 तक बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं

कार्यपालक निदेशक सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। 30 जून 2026 तक उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं।बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों घरेलू, कृषि और बीपीएल (BPL) उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में भारी राहत देने के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना है।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

अधिकारियों ने बताया कि समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

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